गौतमबुद्ध नगर | 11 जून 2025:
अब गौतमबुद्ध नगर की ऊंची इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर बिना पंजीकरण के नहीं चल पाएंगे। डीएम वाॅर रूम से निकली नई चेतावनी के तहत, उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम-2024 के अनुपालन को लेकर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सोसाइटी व RWA प्रतिनिधियों को दो टूक निर्देश दिए।
लाइसेंस नहीं तो लिफ्ट बंद:
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी लिफ्ट या एस्केलेटर बिना वैध पंजीकरण के चल रहे हैं, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और भारी जुर्माना तय है। अधिनियम के अनुसार, पंजीकरण में देरी करने वालों को रोजाना ₹100 से लेकर ₹500 प्रति दिन तक का विलंब शुल्क चुकाना होगा।
जुर्माने का चार्ट साफ:
7 दिन तक की देरी: ₹100 प्रतिदिन
8–15 दिन तक: ₹200 प्रतिदिन
16–30 दिन तक: ₹500 प्रतिदिन
30 दिन से अधिक: तत्काल संचालन पर रोक + ₹10,000 जुर्माना
यह जुर्माना तब तक जारी रहेगा जब तक संबंधित संचालक निर्धारित तकनीकी मानकों व सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर लेते।

RWA को जिम्मेदारी सौंपी:
डीएम ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने परिसर में रह रहे नागरिकों को अधिनियम की जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि लिफ्टों की समय-समय पर सर्विसिंग और सेफ्टी जांच कराई जाए।
तकनीकी पहलुओं की जानकारी साझा:
बैठक में सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा रमेश कुमार ने विस्तार से बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया में कौन-कौन से दस्तावेज और तकनीकी प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि बिना नियमों के अनुरूप दस्तावेजों के पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

प्रशासनिक चेतावनी:
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार ने कहा कि जिले की सभी आवासीय सोसाइटियों को पंजीकरण प्रक्रिया में तत्परता दिखानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी लापरवाही पर प्रशासन सीधे विधिक कार्रवाई करेगा।
इलेक्ट्रिक सेफ्टी और जनसुरक्षा प्राथमिकता:
अधिनियम 2024 को जनसुरक्षा और तकनीकी निगरानी के लिए विशेष रूप से लागू किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य यह है कि बिना तकनीकी जांच और वैध पंजीकरण के एक भी लिफ्ट जनपद में न चले।
क्या करें RWA और सोसाइटी संचालक:
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लिफ्ट/एस्केलेटर का ऑनलाइन पंजीकरण कराएं
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सभी तकनीकी दस्तावेज और सेफ्टी प्रमाण पत्र जमा करें
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लिफ्ट की नियमित मेंटेनेंस रिपोर्ट बनाएं
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परिसर में रहने वाले लोगों को अधिनियम की जानकारी दें
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। डीएम ने अंत में स्पष्ट किया – सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, नियम सभी के लिए समान हैं।
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