नोएडा, 11 जुलाई 2025 | भारत न्यूज़ 360
नोएडा प्राधिकरण की पर्यावरण और निर्माण नियमन प्रक्रिया अब और भी सख्त हो चुकी है। इसी क्रम में शुक्रवार को सेक्टर-96 स्थित Unitech Golf & Country Club का औचक निरीक्षण किया गया, जहां कई गंभीर खामियां सामने आईं। बिना अनुमति निर्माण कार्य, लीकेज वेस्ट का खुले में बहाव, और निर्माण स्थल पर अव्यवस्थित मलबा मिलने पर प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करते हुए ₹1 लाख का जुर्माना ठोका।
- मुख्य बिंदु (संक्षिप्त सारांश):
निरीक्षण दिनांक: 11 जुलाई 2025 को Unitech Golf & Country Club, सेक्टर-96 का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में प्रमुख अव्यवस्थाएं: निर्माण स्थल पर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का अनुचित प्रबंधन पाया गया।
Liquid Waste खुले में बहाया जा रहा था जिससे संक्रमण और गंध की संभावना बनी हुई है।
प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।
जुर्माना और चेतावनी: ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का जुर्माना Unitech Golf & Country Club पर लगाया गया।
आगे से बिना अनुमति निर्माण न करने की चेतावनी दी गई है।
Roles & Responsibilities स्पष्ट करते हुए जिम्मेदार एजेंसियों को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश।
स्थानीय भागीदारी: निरीक्षण में NGO प्रतिनिधि भी शामिल रहे।
आगे के प्रबंधन में सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास।

क्या-क्या सामने आया निरीक्षण में?
निर्माण कार्य बिना अनुमति किया जा रहा था, जो कि प्राधिकरण की गाइडलाइंस का स्पष्ट उल्लंघन है।
Liquid Waste खुले में बहाया जा रहा था, जिससे आसपास संक्रमण और दुर्गंध की समस्या फैल रही थी।
सॉलिड वेस्ट/निर्माण मलबा असंगठित ढंग से फैला था, जिससे साफ-सफाई और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।
निरीक्षण टीम में कौन-कौन थे?
निरीक्षण के दौरान एक विशेष टीम ने मौके का मुआयना किया, जिसमें NOIDA प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, स्वच्छता एवं इंजीनियरिंग विभाग, और स्थानीय NGO प्रतिनिधि भी शामिल रहे। टीम ने Roles & Responsibility तय करते हुए मौके पर ही निर्देश दिए कि:
अवैध कार्य तत्काल रोके जाएं
Waste Management का पालन सख्ती से हो
निर्माण कार्य बिना स्वीकृति न हो

जुर्माना और कार्रवाई का आदेश
प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से Unitech Golf & Country Club को ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया और भविष्य में ऐसी गलती दोहराने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही जो भी निर्माण बिना अनुमति किया गया है, उस पर रोक लगाने और नियमानुसार जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
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