बारिश, तूफान या बेमौसम ओलों से आपकी मेहनत बर्बाद न हो—इसके लिए सरकार ने तैयार किया है किसानों के लिए खास सुरक्षा कवच: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की पहल पर किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
31 जुलाई 2025 तक फॉर्म भरकर किसान अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं।
क्या मिलेगा योजना में? किसको मिलेगा फायदा? कैसे करें आवेदन?
किन फसलों को शामिल किया गया है?
खरीफ: धान और बाजरा
रबी: गेहूं
कौन करा सकता है बीमा?
हर किसान—चाहे बैंक से लोन लिया हो या नहीं।
दोनों के लिए योजना खुली है।
कितनी सुरक्षा मिलेगी? कितना भरना होगा?
फसल | बीमित राशि | प्रीमियम (किसान अंश) |
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धान | ₹84,100/हेक्टेयर | ₹1,682 (2%) |
बाजरा | ₹33,600/हेक्टेयर | ₹672 (2%) |
गेहूं | ₹86,500/हेक्टेयर | ₹1,297.50 (1.5%) |
कहां कराएं बीमा?
नजदीकी बैंक शाखा या जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस योजना को लागू कर रही है।
अगर फसल तबाह हो जाए तो क्या करना होगा?
अगर फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, तेज बारिश या बेमौसम बरसात से नुकसान होता है, तो
72 घंटे के भीतर फसल बीमा हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें या क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप पर सूचना दें।
खास ध्यान दें:
फसल की कटाई के बाद खेत में सुखाई के दौरान हुई तबाही भी इस योजना में कवर होगी।
सहायता चाहिए?
फोन करें – जिला बीमा अधिकारी: 7906769211
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