गौतमबुद्धनगर में जिला आबकारी अधिकारी ने FL-11 इवेंट बार लाइसेंसियों को Fire NOC, BYOB प्रतिबंध, न्यूनतम 20% अधिक MRP पर बिक्री और आयु सीमा को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।
आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में दिनांक 03 फरवरी 2026 को जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा FL-11 (इवेंट बार) लाइसेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की आबकारी नीति 2025–26 के अंतर्गत निर्धारित SOP एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को लेकर स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में प्रमुख रूप से यह निर्देशित किया गया कि सभी FL-11 लाइसेंसियों के पास वैध Fire NOC (Assembly Occupancy) अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। इसके साथ ही BYOB (Bring Your Own Bottle) व्यवस्था पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री स्वीकृत MRP से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक मूल्य पर ही की जाएगी तथा 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आयु सत्यापन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जो FL-11 लाइसेंसी मॉल अथवा स्थायी व्यावसायिक परिसरों में बार का संचालन कर रहे हैं, वे स्थायी FL-7 लाइसेंस हेतु शीघ्र आवेदन सुनिश्चित करें।

सभी लाइसेंसियों को यह चेतावनी दी गई कि यदि SOP अथवा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित लाइसेंसी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910, प्रासंगिक नियमावली एवं आबकारी नीति 2025–26 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान उपस्थित लाइसेंसियों द्वारा उठाई गई समस्याओं और व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी विचार किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।
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